नई दिल्ली । भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब आप 30 जून 2021 तक पैन को आधार से लिंक करा सकेंगे। इससे पहले पैन कार्ड को आधार से लिकं करने की तारीख 31 मार्च थी। गौरतलब है कि अब इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने भी ये काम नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द कर लीजिए, नहीं तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पैन कार्ड और आधार को ऑनलाइन के जरिए आसानी से लिंक किया जा सकता है।
लग सकता है एक हजार रूपये तक का जुर्माना
पैन कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत रिटर्न फाइल करने के लिए होती है। अगर आप पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल बोर्ड की नोटिफिकेशन के अनुसार, आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं रहेगा और ये तब ऑपरेटिव नहीं होगा जब तक आप इसे आधार कार्ड से लिकं नहीं कर लेते। इनकम टैक्स विभाग के नियम के तहत अगर आपने 1 जुलाई 2021 तक अपना पैन आधार से लिकं नहीं कराया तो आप पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।