माटी की महिमा न्यूज /उज्जैन। अपहरण, दुष्कर्म और पास्को एक्ट में सोमवार को 9 माह बाद फैसला आ गया है। 51 साल के वृद्ध को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
उपसंचालक अ िायोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि महिदुपर तहसील के द्वितीय सत्र न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने धारा 376(क)(ख) भादवि में 20 वर्ष, धारा 363 भादवि मे 05 वर्ष, धारा 342 भादवि में 01 वर्ष, धारा 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष के साथ धारा धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा के साथ 12 हजार 500 रूपये अर्थदंड से मुन्ना उर्फ मुन्नालाल पिता नागु (51) को दंडित किया है।
आरोपी ने 10 अक्टूबर 2020 में मासूम बालिका को बहला-फुसलाकर अगवा करने के बाद दुष्कर्म को उस वक्त अंजाम दिया था। जब मासूम के माता-पिता उसे अपनी बहन के साथ घर पर छोड़कर मजदूरी करने गये हुए थे। मां के लौटने पर मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत महिदपुर थाने पर दर्ज कराई गई थी। पुलिस मासूम का मेडिकल परीक्षण करने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए सभी साक्ष्य जुटाकर उसे गिर तार कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 9 माह तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को फैसला सुनाया गया है। मामले के प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अजय वर्मा एजीपी महिदपुर तहसील द्वारा की गई है।