उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत थाना क्षेत्र जीवाजीगंज निवासी चयन उर्फ हितेश बोहरा पिता राजकुमार को निरूद्ध किया जाकर केन्द्रीय जेल उज्जैन में निरूद्ध होने के दिनांक से आगामी तीन माह के लिये रखने के आदेश दिये हैं। अनावेदक उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को अभ्यावेदन करने का अधिकार है तथा प्रकरण में स्वयं निवेदन करने के लिये मंत्रणा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का भी अधिकार है। इसके अलावा सचिव भारत सरकार गृह मंत्रालय को भी अभ्यावेदन देने का अधिकार है। कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा-3 की उपधारा-2 के अधीन निरूद्ध किया जाना आवश्यक था।