शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी संजय पिता देवकरण सूर्यवंशी उम्र 28 साल निवासी रानीबडोद थाना अकोदिया मण्डी जिला को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदण्ड एवं धारा 5 एल/6 पॉक्सों में 22 वर्ष सश्रम कारावास और 5000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड की जमा राशि 7000 रूपये, क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलावधि पश्चात अभियोक्त्री को दिलाये जाने का आदेश भी प्रदान किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे ने बताया कि 4 फरवरी 2020 को आरोपी पीडि़ता को शादी का झांसा देकर मोटरसाइकिल से सीहोर ले गया और सीहोर से ट्रेन में बैठाकर गुजरात ले गया, जहां पर आरोपी ने पीडि़ता की मर्जी के बिना उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीडि़ता ने आरोपी से शादी करने का बोला तो आरोपी ने कहा कि गांव चलकर शादी कर लेंगे फिर आरोपी पीडि़ता को लेकर वापस गांव आया। पीडि़ता ने उससे शादी का कहा तो उसने शादी करने से मना कर दिया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडि़ता ने थाना अकोदिया पर की जिस पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध चालान सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे ने की।