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ठेकेदार शुभम को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले निगम उपयंत्रियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

उज्जैन। न्यायालय अरविन्द रघुवंशी, अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, उज्जैन के न्यायालय द्वारा आभियुक्तगण 01. संजय खुजनेरी पिता गोवर्धन सिंह उम्र 48 वर्ष, निवासी-इंदिरा नगर, आगर रोड़, उज्जैन, 02. नरेश पिता चंद्रभान सिंह जैन, उम्र 51 वर्ष, निवासी- डाबरी पीठा नुपूरेश्वर महादेव की गली जिला उज्जैन का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 09.09.2020 को रात्रि 08ः00 बजे नई आबादी के सामने उज्जैन-बड़नगर रोड़ ग्राम नलवा पर शुभम खण्डेलवाल की कार सड़क दुर्घटना में घायल होने से मृत्यु हो गई, जिस पर थाना इंगोरिया में मर्ग कायम किया गया। जिसके आधार पर आरक्षी केन्द्र चिंतामण गणेश पर मर्ग सूचना कायम की गई। जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण व घटनास्थल पर प्राप्त भौतिक साक्ष्य व मृतक शुभम खण्डेलवाल की कार से प्राप्त सुसाईड नोट, मृतक के पिता ओमप्रकाश के कथन के आधार पर यह पाया गया कि अभियुक्तगण संजय व नरेश अन्य लोगों द्वारा मृतक शुभम खण्डेलवाल को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था तथा अवैध रूपयों की मांग की जा रही थी। अभियुक्तगण की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर मृतक ने आत्महत्या कारित करने हेतु पहले सल्फास खाने का प्रयास किया व साथ ही स्वयं कार चलाकर अन्य वाहन से खुद के द्वारा टक्कर मारकर आत्महत्या कारित की। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना चिंतामण गणेश पर धारा 306 सहपठित धारा 34 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय मे अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्तगण द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी शांतिलाल चौहान, अपर लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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