न्यायालय ने समस्त कार्यकारिणी को निर्वाचित माना\
माटी की महिमा न्यूज /उज्जैन
श्रीक्षेत्र पण्डा समिति उज्जैन के अध्यक्ष पं. राजेश त्रिवेदी की अपील तृतीय अपर जिला न्यायाधीश अंजनी नंदन जोशी ने सव्यय निरस्त कर दी है। इस अपील में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी रहे पं. कोमल गुरु तलवारवाला ने उक्त जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि विद्वान अपर जिला न्यायाधीश अंजनी नंदन जोशी ने पण्डा समिति के कथित अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी की अपील 30 सितंबर को निरस्त कर दी है। यह अपील राजेश त्रिवेदी, सोहन भट्ट खुद को पण्डा समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बताते हुए पं. मोहन त्रिवेदी, कोमल गुरु की निर्वाचित कार्यकारिणी को अवैध बताते हुए व्यवहार न्यायाधीश नेहा अग्रवाल के न्यायालय में व्यवहारवाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की थी। सुश्री अग्रवाल ने पहले ही राजेश त्रिवेदी का आवेदन निरस्त कर दिया था। पं. राजेश त्रिवेदी ने निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग हमारे निर्वाचन को अवैध करार देते हुए की थी। विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ने विविध साम्पत्तिक क्रमांक 27/2020 में निर्णय पारित करते हुए अपील को सारहीन होने से सव्यय निरस्त कर दिया एवं पं. मोहन त्रिवेदी को अध्यक्ष तथा पं. कोमल गुरु को उपाध्यक्ष व समस्त कार्यकारिणी को निर्वाचित माना है। व्यवहारवाद तथा अपील में नवनियुक्त अध्यक्ष पं. मोहन त्रिवेदी तथा उपाध्यक्ष पं. कोमल गुरु तलवारवाला ने आरोप लगाया कि पं. राजेश त्रिवेदी तथा उनके सहयोगियों ने क्षेत्र पण्डा समिति पर समिति के विधान, नियमावली तथा मप्र सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के विपरीत अवैध कब्जा अपने निहित स्वार्थों में कर रखा है तथा 2007 से आज दिनांक तक उनका एक भी निर्वाचन वैध नहीं है।