
माटी की महिमा न्यूज/उज्जैन
नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. वाणी के मार्गदर्शन में इस वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज किया जा रहा है जिसका शुभारंभ सुबह 10.30 बजे जिला मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालय पर किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद कुमार जैन ने बताया कि वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत में पक्षकार अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरण जैसे- दीवानी, आपराधिक चेक बाउस, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम एवं रोजगार, मनी रिकवरी, जनपयोगी लोक अदालत जैसे- समस्त राजीनामा योग्य प्रकरण तथा बैंक रिकवरी, बिजली एवं जल कर संपत्तिकर संबंधित प्रीलिटिगेशन आदि प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के माध्यम से किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत शाम तक आयोजित की गई है।
निगम ने रखा राजस्व वसूली का लक्ष्य
नगर पालिका निगम प्रशासन ने भी अपने सभी जोन में नेशनल लोक अदालत आयोजित करते हुए राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। लोक अदालत में संपत्तिकर, जलकर पर लगने वाली पेनल्टी में छूट दी जा रही है। निगम के अपर आयुक्त आदित्य नागर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के अन्तर्गत नगर के सभी जोन कार्यालयों को अलग-अलग लक्ष्य देते हुए कुल सम्पत्ति कर वसूली का राशि रूपए 3 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।