उज्जैन l मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला एवं निगमायुक्त क्षितिज सिंघल द्वारा शहर मे विचरण करने वाले आवारा पशुओं को हटाने एवं अवैध रूप से बने पशु बाड़ो को तोड़ने हेतु पशुपालकों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधीश द्वारा उपस्थित पशुपालकों को सख्त हिदायत देते हुए तामिल किया गया कि 31 अक्टूबर तक आपके जितने भी अवैध पशु बाड़े हैं उन्हें पूर्ण रूप से हटा लिए जाए, बाड़े नहीं हटाए जाने की स्थिति में 1 नवंबर से धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए पशु पालको के अवैध बाड़ो एवं घरों को तोड़ना प्रारंभ किया जाएगा।
आयुक्त क्षितिज सिंघल द्वारा बताया गया कि पशु मालिकों के अवैध बाड़ो को चिन्हित करते हुए 65 पशुपालकों को सूचीबद्ध कर नोटिस जारी किए जा चुके हैं जिनमें से कुछ लोगों द्वारा अपने बाड़ो को हटाने की कार्यवाही भी की जा रही है। जिन पशुपालकों को पशुओं का पालन करना है वह शहर से बाहर जाकर पशुओं को पाले, शहर में अब आवारा पशुओं को विचरण नहीं करने दिया जाएगा। 01 नवंबर से सख्ती के साथ पशु बाड़ो को हटाने की कार्यवाही नगर निगम अमले एवं पुलिस प्रशासन के समन्वय के साथ प्रारंभ की जाएगी।
इसके साथ-साथ सूअर पालकों की भी एक ज्वलंत समस्या है जिसके कारण शहर काफी लंबे समय से जूझ रहा है इसी तारतम्य में सूअर पालकों के खिलाफ भी कार्यवाही करते हुए रासुका लगाते हुए प्रकरण दर्ज किया जावेगा।
आयुक्त द्वारा प्रातः कालीन सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया उज्जैन: मंगलवार को आयुक्त क्षितिज सिंघल द्वारा सफाई व्यवस्था कार्य अंतर्गत वार्ड क्रमांक 02, 09 एवं 35 में सफाई कार्य का जायजा लिया गया, वार्ड क्रमांक 02 गढ़कालिका क्षेत्र एवं महावीर नगर में क्षेत्र के रहवासियों से चर्चा करते हुए नगर निगम द्वारा की जा रही सफाई कार्य का फीडबैक लिया गया जहां कुछ कमी परिलक्षित हुई वार्ड नोडल को व्यवस्था ओर बेहतर करने हेतु निर्देशित किया गया जिन लोगों द्वारा अपने घरों के बाहर नालियों पर अतिक्रमण कर रखा है जिससे नालियों की सफाई नहीं हो पाती है, फर्शियो को हटवाते हुए नालियों की निरंतर सफाई कार्य करवाए जाए जिससे नालियों के चैक होने की समस्या ना होने पाए। गलियों में बेक लाइन में गंदगी देख नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक बार घरों के पीछे की बेक लाइन की सफाई करवाई जाए यदि सफाई उपरांत भी गंदगी पाई जाती है तो संबंधित भवन स्वामी पर चालानी कार्यवाही करें साथ ही रह वासियों को कचरा अलग-अलग डस्टबिन में देने हेतु समझाइश दी जाए निरीक्षण के दौरान कालिदास उद्यान का अवलोकन करते हुए शौचालय की सफाई एवं परिसर में जो घास बढ़ रही है उसकी कटाई/छटाई का कार्य किया जाए जिससे मॉर्निंग वॉक एवं योग करने के लिए आने वाले नागरिकों को समस्या न आने पाए।
निरीक्षण के दौरान जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप सेन, झोनल अधिकारी सुनिल जैन उपस्थित रहे।
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आवारा मवेशियों की समस्या सेे निदान हेतु निगम करेंगा अर्थदण्ड की कार्यवाही
उज्जैन: आयुक्त क्षितिज सिंघल द्वारा आवारा मवेशियों के कारण बडती दुर्घटनाओं एवं यातायात को दृष्टिगत रखते हुए आवारा मवेशियें से हो रही समस्याओं के निदान हेतु पशु पालको पर किये जाने वाला अर्थदण्ड निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी, उपस्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, दरोगा एवं पशुगैंग प्रभारी को आदेशित किया गया है।
जारी आदेशानुसार:-
क्र. अपशिष्ट प्रबंध उल्लंघन श्रेणी आरोपित स्पाॅट फाईन/अर्थदण्ड वसूली दल
1. (अ) अधिसूचित क्षेत्र से इतर क्षेत्रो में पशुओं को खुले में छोडना, जिससे यातायात एवं दुर्घटना का अंदेशा हो, इस हेतु गौशाला/खिडक में बन्द पशुओं को छुडाने हेतु। प्रथम बार 2000/- एवं द्वितीय बार 4000/- रू.
2. (ब) सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं को बांधकर गंदगी फैलाना/यातायात प्रभावित करने पर संबंधित करने पर संबंधित पशु मालिक के विरूद्ध। प्रथम बार 2000/- एवं द्वितीय बार 4000/-रू.
3. (स) पुलिस जब्जी के गौवंशी की रिहाई हेतु 1000/- के साथ प्रतिदिन प्रति पशु 100/- के मान से रखरखाव शुल्क। 1000/- के साथ प्रतिदिन प्रति पशु 100/- के मान से रखरखाव शुल्क।
ग्राम आबादी वाले क्षेत्रों में भवन निर्माण अनुमति जारी की जावेगी
उज्जैन: उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. मोहन यादव एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा नगर सीमा में स्थित आबादी क्षेत्र ग्रामो में भवन अनुज्ञा जारी करने में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु व्यक्तिगत रूचि लेते हुए दिए गये सुझावो अनुसार नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल द्वारा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन को नगर पालिक निगम उज्जैन सीमा क्षेत्र स्थित ग्रामो में भवन अनुज्ञा जारी करने के संबंध में अभिमत प्रदान करने हेतु पत्र व्यवहार कर ग्राम आबादी क्षेत्रों में भवन अनुज्ञा प्राप्त करने की सुविधा नगर के नागरिकों को सुविधा प्रदान की गई जिसके तहत नगरीय सीमा में स्थित ग्रामो में भवन अनुज्ञा बाबत नीति निर्धारण के संबंध में विकास योजना 2021 की कडिका 213/4.3 (नगरीय ग्राम) उज्जैन विकास योजना 2021 की कडिका 213/43 (नगरीय ग्राम) में प्रावधान है कि उज्जैन निवेश क्षेत्र में जो ग्राम आबादी विकास योजना में प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल कस्वा उज्जैन. आहूखाना. कोलूखेडी, मोजमखेडी, भैरूगढ, खिलचीपुर, पाण्डयाखेडी, मोरूखेडी, शंकरपुर पवास, निमनवासा. नानाखेडा, गोयलाखुर्द, मालनवासा, नागझिरी, शक्करवासा, हरियाखेडी, हामूखेडी, मोहनपुरा, भीतरी, नौलखी बीड, कोठी महल, आदि नगर निगम सीमा क्षेत्रों में सम्मिलित ग्राम आबादी क्षेत्रों में विकास योजना में दर्शित उपयोग अनुसार ही मान्य किया जावेगा। उज्जैन विकास योजना 2021 के मानचित्र क्रमांक 2.2 में ग्राम आबादी को वर्तमान आवासीय भूमि उपयोग में अंकित किया गया है। कडिका के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र फर्शी क्षेत्रानुपात भवन पंक्ति एवं अन्य नियंत्रण प्रावधानित किय गये है। म.प्र. भूमि विकास नियम 2021 के नियम 38 में पहुँच मार्ग की लंबाई के संदर्भ में न्यूनतम चैडाई निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार निवास स्थान संबंधी भूखण्ड के लिये पहुँच मार्ग हेतु न्यूनतम चैडाई 7.5 मीटर दी गई है।
अतः उज्जैन विकास योजना 2021 मे मध्य क्षेत्र के वर्तमान निर्मित क्षेत्र में भवन अनुज्ञा हेतु निर्धारित मानको को नगरीय सीमा में स्थित ग्रामो की राजस्व अभिलेख अनुसार वर्तमान आबादी में भवनों के निर्माण/ पुननिर्माण के लिये मार्गदर्शी नियमन अनुसार मान्य करते हुवे भवन निर्माण अनुमति जारी की जाने संबंधी आदेश आयुक्त द्वारा प्रसारित किये गये है। भवन भूमि स्वामी भवन निर्माण अनुमति निगम के अधिकृत वास्तुविद/इंजिनियर के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुज्ञा प्राप्त कर सकता है।