उज्जैन। नगर निगम की बंधक भूमि का प्रॉपर्टी ब्रोकर्स बनकर दो लोगों ने सौदा कर दिया। खरीददार निर्माण के लिए उक्त भूमि पर पहुंचा तो नगर निगम ने आपत्ति दर्ज करा दी। मामला थाने पहुंचा। लंबी जांच के बाद बीती रात पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
कोतवाली थाने के एसआई सुरेश क्लेश ने बताया कि रघुनाथ पिता भगवान माली निवासी मालनवासा हाल मुकाम ब्राह्मण गली ने वर्ष 2014 में इंदौर रोड स्थित सांवरिया परिसर में मकान बनाने के लिए प्लाट का सौदा कमल किशोर और सुरेश प्रजापत से 7 लाख 60 हजार रुपए में किया था। जिसकी राशि अदा करने के कुछ समय बाद मकान निर्माण के लिए पहुंचा तो नगर निगम द्वारा उक्त भूमि बंधक बता कर निर्माण कार्य को रोक दिया गया। रघुनाथ माली ने जानकारी जुटाने के बाद मामले की शिकायत कोतवाली सीएससी को दर्ज कराई। पुलिस ने लंबी जांच प्रक्रिया के बाद मामले में तृप्ति विहार और शास्त्री नगर में रहने वाले कमल किशोर के साथ सुरेश प्रजापत के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। फिलहाल दोनों फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है।
नौकरी के नाम पर लिए 4.20 लाख
नौकरी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने के मामले में नागझिरी थाना पुलिस द्वारा भी एक शातिर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार हरिओम पिता सुरेशचंद्र निवासी महालक्ष्मी नगर देवास को 1 फरवरी 2019 से 18 जुलाई 2019 तक मक्सी रोड शंकरपुर क्षेत्र में रहने वाले पंकज पिता अंबाराम गेहलोत ने नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए 4 लाख 20 हजार रुपए ले लिए। 2020 में भी हरिओम को नौकरी नहीं मिली तो उसने मामले की शिकायत थाने पहुंचकर दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायती आवेदन की जांच के बाद पंकज गेहलोत के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है।