ग्राम रुई में सीलिंग जमीन लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जमीन कब्जे का कोई आदेश नही दिया पीड़ित पक्ष ने कहा
उज्जैन । ग्राम रुई तहसील घटिया में शासन द्वारा 116 बीघा जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कब्जे को लेकर संबंधित पक्ष ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं पड़ा है कि जमीन पर कब्जा किया जाए ना ही अपने आदेश में जमीन के सर्वे नंबर का उल्लेख किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिलिंग एक्ट में सिविल न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नही है सिटी प्रेस क्लब पर पत्रकारवार्ता में पत्रकारों को अपना पक्ष रखते हुए भूमि के मालिक रमेश ,विक्रम सिंह, संजय सिंह ,हाकम सिंह आदि ने बताया कि उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा श्रीमती कावेरी बाई द्वारा 1971 में खरीदी थी ।वर्ष 1984 भाइयों के आपसी बंटवारा किया गया खसरा अभिलेख में भी उसको सभी व्यक्तियों के नाम दर्ज है आरोप लगाते हुए बताया कि शासनादेश 1976 के आधार पर उक्त भूमि को अपनी बता रहा है उसे सर्वे नंबर का कोई उल्लेख नहीं है शासन में भूमि पर कब्जा लेने के लिए एक पक्षीय कार्रवाई करी है पटवारी संजय शर्मा ने पूर्व में कार्यवाही ना करने के लिए 2 लाख रुपये लिए थे बाद में 5 लाख रुपये की और मांग करी जिसे पूरा नही करने पर पटवारी ओर तहसीलदार ने कार्यवाही करवाई है । हमारे द्वारा जमीन पर कोई कब्जा नही किया गया है उक्त जमीन हमारी है हम न्याय के लिये आगे लड़ेंगे।
