माटी की महिमा न्यूज /उज्जैन
दूध डेयरी से 10 साल पहले लिए गए पनीर के सेम्पल की जांच अपमिश्रित आने के बाद न्यायालय में चल रहे प्रकरण का फैसला सोमवार को सामने आया। डेयरी संचालक को तीन माह कारावास की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन सेल के मिडिया प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट तृप्ति पाण्डेय ने तत्याटोपे मार्ग फ्रीगंज में सिंधु डेयरी के संचालक लक्ष्मणदास पिता दयाराम फूलवानी 55 वर्ष खराब पनीर बेचने के मामले में 3 माह की सजा और पांच सौ रुपये अर्थदंड सुनाया है। 24 मई 2010 को खाद्य निरीक्षक दीपा टटवाडे और अरविंद पथरोल की टीम ने डेयरी से खाद्य सामग्री पनीर का सेम्पल भरा था। जिसे जांच के लिये प्रयोगशाला भेजने पर पनीर अपमिश्रित होना पाया गया था। जिसके आधार पर धारा 16 (1) (ए) (1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमित कुमार छारी ने पैरवी की।