न्यायालय मुकेश नाथ द्वितीय अपर सत्र न्यायालधीश महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी भगवानसिंह पिता उमरावसिंह सौधिया निवासी तहसील महिदपुर को धारा 376(3) भादवि मे 20 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 354(बी) भादवि मे 03 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास एवं धारा 506 भाग-2 में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 8 पाॅक्सो अधिनियम में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 5,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि अभियोजन कि घटना इस प्रकार है कि, पीडिता उम्र 13 वर्ष ने अपनी माता-पिता व दादी के साथ पुलिस थाना झारडा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 22/04/2018 को पीड़िता अपनी दादी के साथ शादी में गई थी। शादी करके अपने घर जाने के लिये वह तथा उसकी दोनो दादी चैपाटी पर बस का इंतजार कर रही थी उनकी एक बस निकल गई थी और उनकी दूसरी बस आने वाली थी, तभी आरोपी भगवान सिंह मोटर साइकल से आया तो पीड़िता की दादी ने पीड़िता को भगवान सिंह के साथ उसकी मोटर साइकल पर बैठा दिया तथा दोनो दादी बस के इंतजार में वही पर रूक गई। आरोपी भगवानसिंह पीडिता को मोटर साइकल पर जंगल के कच्चे रास्ते से ले जा रहा था, तो पीडिता ने कहा की यहा गांव का रास्ता नही है अभियुक्त ने कहा की यही ही गांव का रास्ता हैं अभियुक्त ने मोटर साइकल रोकर पीडिता के साथ गंदी हरकत की तथा पीडिता के साथ विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया तथा पीडिता को आगे जाकर बस में बैठा दिया उसी बस में पीडिता की दोनों दादी बैठी हुई थी। पीड़िता को चोट आई थी, तथा उसने घटना के संबंध में माता-पिता व दादी को बताया था। पुलिस थाना झारडा द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। दण्ड के प्रश्नः- अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया कि यह उसका प्रथम अपराध है, उसकी उम्र 35 वर्ष है तथा उसके तीन छोटे-छोटे बच्चे है, इसलिये उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अजय वर्मा, एजीपी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा की गई।