उज्जैन। नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि मार्च 2018 में भाटपचलाना थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली 17 वर्षीय बालिका खेत से शौच जाने का बहन से बोलकर गई थी। जब वह काफी देर तक नहीं लौटी तो बहन और परिजनों ने उसकी तलाश शुरु की। बालिका का कुछ पता नहीं चलने पर पुलिस ने अपहरण की धारा 363 का प्रकरण दर्ज कर बालिका का सुरेश नामक युवक के साथ पकड़ा था। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि सुरेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्जकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बडऩगर ने आरोपी को 10 साल और अपहरण की धारा में एक साल की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी भारती उज्जालिया अपर लोक अभियोजक तहसील बडनग़र द्वारा की गई।