भोपाल। मध्यप्रदेश के भोपाल में जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के तहत पॉजिटिव पाए जाने पर होम आइसोलेट किए गए व्यक्ति पूरी तरह क्वारंटाइन रहें। संक्रमित और उनके परिजन यदि सरकार द्वारा तय मानकों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कोरोना संबंध जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर कोरोना संक्रमित रोगी और उसके वयस्क देखभालकर्ता तथा परिजनों के खिलाफ मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, महामारी रोग अधिनियम और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत जुर्माना लगाया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।