इंदौर की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 वर्ष की सजा
नागदा। 5 वर्ष पूर्व इंदौर की एक छात्रा को शादी का झांसा देकर नागदा बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने शनिवार को उसके जुर्म की सजा सुनाई। अपर जिला न्यायाधीश वंदना राज पांडेय ने आरोपी आशीष उर्फ आशु अखंड निवासी चंबल सागर कॉलोनी नागदा को दुष्कर्म के प्रकरण में 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पीडि़त पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विनोद व्यास ने की 7अभियोजन व्यास ने बताया कि आरोपी ने सितंबर 2017 में इंदौर के एक महाविद्यालय की छात्रा से फेसबुक पर दोस्ती की थी। आरोपी ने छात्रा को 15 फरवरी 2018 को कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है और उसके माता-पिता से मिलना चाहता है। 16 फरवरी को छात्रा नागदा आ गई। छात्रा को आरोपी आशु अखंड अपने रिश्तेदार के यहां ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
इस दौरान उसका एक दोस्त विमल सोनी भी था। छात्रा 17 फरवरी को छात्रा इंदौर पहुंची तो उस ...