दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा\
शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी करण सिंह पिता प्रभुलाल, उम्र 20 वर्ष, नि. हापाखेडा थाना सुंदरसी, जिला शाजापुर को, धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50,000 रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगताये जाने के आदेश दिये गये।सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि पीडिता की मां ने थाना सुंदरसी पर पीडित बच्ची को साथ ले जाकर रिपोर्ट लिखाई कि उसकी नाबालिग बेटी और वह बकरी चराने के लिये गयी थी। पीडिता की मां उसके छोटे बच्चे को दूध पिलाने के लिए घर आ गई थी और उसकी नाबालिग बेटी को खेत में बकरी चराने के लिए छोड आई थी। जब पीडिता की मां बच्चे को दूध पिलाकर वापस खेत पर ग...